सरकार ने पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति में संशोधन किया : ⬇⬇
▪सरकार ने पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (NEIIP), 2007 में संशोधन किया है, और यह तय किया है कि औद्योगिक इकाइयों के लिए सभी सब्सिडियों का वितरण डीबीटी तंत्र के माध्यम से होगा।
सरकार ने फैसला किया है कि सभी औद्योगिक इकाइयों को अब सब्सिडी का वितरण मुख्य लेखा नियंत्रक (उद्योग) द्वारा देय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए इकाइयों को आवश्यक बैंक विवरण प्रदान करके ई-भुगतान पोर्टल पर पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।
विनिर्माण क्षेत्र में सक्रिय नई औद्योगिक इकाइयों / मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को 5 करोड़ रुपये प्रति औद्योगिक इकाई और सेवा क्षेत्र में सक्रिय इकाइयों को प्रति औद्योगिक इकाई 3 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश पर सब्सिडी के अनुदान के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति बनायी जाएगी। समिति की अध्यक्षता सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा की जायेगी ll
✅✅ औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग : ⬇⬇
🔹औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक विभाग है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और 2000 में इसकी पुनर्स्थापना की गई। तब इसे औद्योगिक विकास विभाग के संग विलय कर दिया गया था ll

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